नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत को खारिज किया है, इसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी नागरिकता प्राप्त करने से पहले उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हुआ था। मामले में एक वकील द्वारा दायर याचिका को कोर्ट ने अस्वीकार किया, जिसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी।
शिकायतकर्ता वकील ने दावा किया कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की, लेकिन उनके नाम को 1980 की दिल्ली मतदाता सूची में शामिल था।
याचिका में इस बात पर सवाल उठाया गया था कि जब सोनिया गांधी इटली की नागरिक थीं, तब उनका नाम 1980 में मतदाता सूची में कैसे शामिल हुआ। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 1982 में उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया, लेकिन इसके पीछे का कारण भी स्पष्ट नहीं है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी का नाम नागरिकता प्राप्त करने से पहले मतदाता सूची में शामिल करना एक गंभीर अनियमितता और संभावित जालसाजी का मामला है।
याचिका में पूछा गया कि साल 1983 में नागरिकता प्राप्त करने के बाद 1980 में उनके नाम को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए किस कागजात को आधार बनाया गया था। क्या उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स का सहारा लिया था। शिकायतकर्ता ने कोर्ट से दिल्ली पुलिस को इसकी जांच के लिए निर्देश देने और एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी। उन्होंने दावा किया कि सोनिया गांधी ने अप्रैल 2023 में नागरिकता प्राप्त की जो उनके मतदाता सूची में नामांकन से पहले का था। हालांकि, ये स्पष्ट नहीं है कि शिकायतकर्ता ने 1983 और 2023 के बीच तारीख में गलती से त्रुटि की या ये एक टाइपिंग गलती थी।
सोनिया गांधी के खिलाफ याचिका खारिज…….नागरिकता से पहले मतदाता सूची में नाम जुड़ने को लेकर
