रायपुर की विशेष अदालत ने फूड इंस्पेक्टर प्रहलाद राठौर को जिला पंचायत सदस्य युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने और ओयो लॉज में बंधक बनाकर बलात्कार करने के मामले में कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 8,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। अगर अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया, तो आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त कठोर कैद भुगतनी होगी।
मामले का विवरण
विशेष लोक अभियोजक उमा शंकर वर्मा ने बताया कि यह घटना लगभग तीन साल पहले रायपुर के पड़ोसी जिले में हुई थी। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर युवती के साथ नजदीकियां बढ़ाईं। लगभग 18 महीने तक दोनों का संबंध रहा। जब युवती को पता चला कि राठौर शादीशुदा है, उसने संबंध खत्म कर दिया। इसके बाद आरोपी ने संबंध सार्वजनिक करने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
ओयो लॉज में बंधक बनाकर दुष्कर्म
28 फरवरी 2023 की रात राठौर ने युवती को फोन पर बुलाया और विश्वास दिलाया कि वह वीडियो डिलीट कर देगा। युवती रायपुर पहुंची, जहां उसे अपनी कार में बैठाकर कचना इलाके के ओयो लॉज में ले गया। वहां उसने युवती के हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म किया। अगले दिन उसने अपने साथियों को बुलाकर युवती को पीटा, उसका पर्स छीना और उसे देर रात पड़ोसी जिले में छोड़ दिया।
पुलिस जांच और सबूत
पीड़िता ने खम्हारडीह थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर जाकर सबूत इकट्ठा किए और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, धमकी और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया। कोर्ट में 23 गवाहों के बयान, कॉल डिटेल्स, वीडियो और मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई।
कोर्ट का फैसला
विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने कहा कि आरोपी ने महिला की गरिमा और विश्वास को रौंदा है। अदालत ने इसे समाज के लिए निंदनीय अपराध बताया। कोर्ट ने प्रहलाद राठौर को आजिवन कारावास और 8,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
