लखनऊ|यूपी के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में मंगलवार को अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी, तत्कालीन संभल कोतवाल अनुज तोमर और 15-20 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं, इसे लेकर अब सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा (फेसबुक) पर लिखा, ‘कानून से ऊपर कोई नहीं-न वर्दी, न ओहदा संभल हिंसा के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में तत्कालीन CO समेत 12 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज करने काCJM कोर्ट का आदेश एक ऐतिहासिक फैसला है।यह आदेश साफ संदेश देता है कि अफसर हो या आम नागरिक, कानून तोड़ने वाला बच नहीं सकता।’बर्क ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, ‘संभल हिंसा में जिन अधिकारियों ने कानून की सीमा लांघी है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, न्यायपालिका के ज़रिये इंसाफ़ ज़रूर मिलेगा। ज़ुल्म के खिलाफ और हक के लिए लड़ते रहेंगे। इंसाफ देर से सही, मगर मिलेगा जरूर, इंशा अल्लाह।’
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क्या था मामला
संभल जिले के चंदौसी स्थित एक अदालत ने संभल हिंसा मामले में तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनुज चौधरी, तत्कालीन कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।यह आदेश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को हिंसा में घायल हुए एक व्यक्ति के पिता द्वारा दायर उस याचिका पर पारित किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके बेटे को पुलिस ने गोली मारी थी। शिकायत के अनुसार, नखासा थाना क्षेत्र के खग्गू सराय इलाके के निवासी यामीन ने आरोप लगाया कि उनका 24 वर्षीय बेटा आलम 24 नवंबर 2024 को पापड़ बेचने के लिए निकला था और शाही जामा मस्जिद के पास पुलिसकर्मियों ने उसे गोली मार दी।शिकायतकर्ता ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन थाना प्रभारी अनुज तोमर और 10-12 अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया। सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
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अनुज चौधरी के पक्ष में आए संभल एसएसपी
केस दर्ज करने के आदेश के बाद संभल के एसएसपी कृष्ण कुमार विश्नोई खुलकर अनुज चौधरी के पक्ष में आग गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि केस नहीं दर्ज होगा। कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपली करेंगे। बता दें कि अनुज चौधरी प्रमोशन पाकर इस वक्त फिरोजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हैं।
