छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला…सबूतों के अभाव में क्रूरता साबित नहीं, पति की तलाक याचिका खारिज
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तलाक मामला में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सबूतों के अभाव में क्रूरता साबित नहीं होती और यदि पति-पत्नी के बीच किसी घटना को बाद में माफ कर दिया गया हो, तो वह हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 23(1)(b) के अनुसार तलाक का आधार नहीं बन सकती।…
