इंदौर। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय के ईस्ट खासी जिला कोर्ट ने सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। इन आरोपियों में सोनम के अलावा उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल हैं।
इन धाराओं के तहत आरोप तय
आरोपियों ने खुद पर लगे आरोपों को नकार दिया है। कोर्ट ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या), धारा 238 (A) (सबूत मिटाने के लिए) और 61 (2) आपराधिक षड्यंत्र के तहत आरोप तय किए गए हैं। मेघालय पुलिस ने 5 सितंबर को सोहरा सबडिवीजन के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में 790 पेज की चार्जशीट पेश की थी।
जल्द ट्रायल शुरू होगा
न्यायालय ने आरोप तय करते हुए कहा कि पहली नजर में पांचों आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए काफी हैं। बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी बेकसूर हैं।आरोपियों का जल्द ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। वहीं पुलिस का कहना है कि इस केस में अन्य आरोपियों शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलवीर अहिरवार के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट पेश की जाएगी। इन सभी ने सबूत मिटाने में मदद की थी।
हनीमून के बहाने की पति की हत्या
ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी शादी के बाद अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ 21 मई को हनीमून मनाने के लिए मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग गए थे। जहां वो 23 मई को हनीमून के दौरान लापता हो गए थे, इसके दस दिन बाद पुलिस ने 300 फीट गहरी खाई से उनका क्षत-विक्षत शव बरामद किया था। जिस पर धारदार हथियार से वार किए गए थे और कई घाव थे। मेघालय पुलिस की मुताबिक राजा की हत्या कथित तौर पर उनकी पत्नी सोनम के इशारे पर तीन अन्य आरोपियों ने की थी।
