चीनी नागरिकों को 5 साल बाद फिर वीजा देगा भारत

नई दिल्ली/बीजिंग। भारत सरकार अब चीनी नागरिकों को फिर से वीजा देने जा रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत पांच साल बाद पहली बार चीनी नागरिकों को पर्यटन के लिए वीजा देना शुरू करेगा। कोरोना काल के बाद यह सर्विस बंद हो गई थी। इसके बाद जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्तों को और खराब कर दिया था। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि की है। दूतावास ने बताया कि यह प्रक्रिया 24 जुलाई 2025 से शुरू होगी। इस जानकारी को चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भी प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय दूतावास ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर इस संबंध में जानकारी साझा की है।
भारतीय दूतावास ने कहा है कि चीन के लोग अब भारत घूमने के लिए वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। फिर वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट लेनी होगी। इसके बाद उन्हें अपने पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज लेकर वीजा केंद्र जाना होगा। ये वीजा केंद्र बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू जैसे शहरों में हैं, जो दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में आते हैं। वहां जाकर वे अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
कोरोनाकाल में भारत ने वीजा देना बंद किया था
गौरतलब है कि भारत ने 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते सभी पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया था। इसके बाद भारत-चीन के बीच जून 2020 में गलवान विवाद हुआ था। इससे दोनों देशों के संबंध खराब हो गए थे। अप्रैल 2022 में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ ने कहा था कि चीनी नागरिकों के सभी पर्यटक वीजा अब वैलिड नहीं हैं। दरअसल, चीन ने तब 22,000 भारतीय छात्रों के फिर से चीन जाने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद भारत ने जैसे को तैसा की तरह जवाब देते हुए चीनी नागरिकों का टूरिस्ट वीजा अमान्य कर दिया था।

3 साल पहले चीन ने वीजा देना शुरू किया
जून 2022 में चीन ने अपनी वीजा नीतियों में ढील दी थी और भारतीय नागरिकों को पर्यटक वीजा के लिए आवेदन करने की अनुमति दी, जो आमतौर पर 90 दिनों की वैधता के साथ 30 दिनों तक ठहरने की अनुमति देता है। इसके अलावा चीन ने भारतीय पेशेवरों, उनके परिवारों, और अन्य विदेशी नागरिकों के लिए भी वीजा आवेदन फिर से शुरू किए, जो चीन में काम या परिवार से मिलने के लिए जाना चाहते थे। इस नीति के तहत, भारतीय नागरिक जो चीन में कार्यरत थे या जिनके परिवार वहां थे, वे वीजा के लिए आवेदन कर सकते थे।