कुरवाई की अदालत ने डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कृत्य करने वाले 60 वर्षीय आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया।
12 नवंबर 2024 की सुबह बुआ की भतीजी बरामदे में खेल रही थी। बच्ची के रोने पर जब बुआ पहुंची तो यह देखकर आरोपी भाग गया था। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। डेढ़ साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कृत्य करने वाले 60 वर्षीय आरोपित को कुरवाई की अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आनंद गौतम ने शुक्रवार को दिए फैसले में आरोपी को पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में कुल 20 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया।मामला थाना पठारी क्षेत्र का है। फरियादिया की बुआ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 नवंबर 2024 की सुबह उसकी भतीजी बरामदे में खेल रही थी, तभी उनके रिश्ते के जीजा ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की। बच्ची के रोने पर जब वह पहुंची तो आरोपी भाग खड़ा हुआ।
किन-किन धाराओं में मामला हुआ दर्ज?
इस संबंध में थाना पठारी में BNS की धारा 64(2), 65(2), 332(ए) एवं पॉक्सो की धारा 5(एम)/6 और 5(एन)/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एसपी रोहित काशवानी ने सहायक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया को विशेष पैरवी हेतु नियुक्त किया।
विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयानों को अदालत ने प्रमाणित मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने BNS की धारा 64(2) और 65(2) में 10-10 साल का कठोर कारावास, धारा 332(ए) में एक साल का कारावास और पॉक्सो की धारा 5(एम)/6 और 5(एन)/6 में 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
इस प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी विमलेश राय ने की थी। पैरवी एडिशनल डीपीओ मनीष कथोरिया ने की, जबकि मार्गदर्शन सहायक उपनिदेशक जे.एस.तोमर का रहा। एसपी रहित काशवानी ने बताया कि इस घटना का आरोपित पहले भी साढ़े चार साल की बालिका से दुष्कृत्य कर चुका है।
पहले भी कर चुका है घिनौना काम
उसे न्यायालय ने इस मामले में पांच साल की सजा भी सुनाई थी। काशवानी ने बताया कि वर्ष 2017 में त्योंदा थाना क्षेत्र में आरोपित ने साढ़ चार साल की बालिका से दुराचार किया था। पीड़िता की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। इस मामले में आरोपी को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई थी। आरोपी पांच साल की सजा काटकर साल 2021 में जेल से रिहा हुआ था।