मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 4 नवंबर को नई मंडी थाना क्षेत्र के गांधी कॉलोनी चौकी पर स्कूटर चालक अनमोल सिंघल को हेलमेट न पहनने और वाहन दस्तावेज़ न होने के आरोप में ₹20.74 लाख का चालान जारी किया गया। चालान में यह भी लिखा गया कि पुलिस ने स्कूटर ज़ब्त कर लिया है।
अनमोल सिंघल इस जुर्माने की राशि देखकर हैरान रह गए और उन्होंने चालान को सोशल मीडिया पर शेयर किया। पोस्ट वायरल होते ही पुलिस और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जांच में सामने आया कि यह भारी जुर्माना गलती के कारण हुआ था। चालान जारी करने वाले सब-इंस्पेक्टर ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के बाद “207 MV” लिखना भूल गए, जिससे ₹4,000 का वास्तविक जुर्माना गलती से ₹20,74,000 अंकित हो गया।
मुजफ्फरनगर ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत सिस्टम में सुधार किया और पुष्टि की कि अनमोल सिंघल को केवल ₹4,000 का जुर्माना देना होगा। अधिकारियों ने कहा कि धारा 207 के तहत पुलिस को कुछ मामलों में वाहन ज़ब्त करने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में बड़ी गलती के कारण असामान्य राशि दिखी।
इस घटना ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और प्रशासनिक भूल के कारण होने वाली समस्याओं को उजागर किया। अंततः, सही जुर्माना निर्धारित होने के बाद मामला शांत हो गया, और पुलिस ने कहा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी।
