केवल नोट बरामद होने से रिश्वत लेना साबित नहीं होता, ठोस सबूत भी जरूरी – हाई कोर्ट
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिल्हा तहसील कार्यालय के तत्कालीन रीडर/क्लर्क बाबूराम पटेल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लगे आरोपों से बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपित ने रिश्वत की मांग की थी, या उसे अवैध…
