प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारियों का बिगुल बज चुका है। घर-घर जाकर मतदाताओं की गणना, सर्वेक्षण और हस्तलिखित ड्राफ्ट तैयार करने का काम 14 अगस्त से 29 सितंबर के बीच होगा। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों को संशोधित करने के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार, किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय में शामिल होने की स्थिति में समाप्ति एवं मतदाता सूची के प्रिंट करने की कार्यवाही 18 जुलाई से 13 अगस्त के बीच होगी। इसी अवधि में बीएलओ और पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, प्रशिक्षण और स्टेशनरी बांटने का काम पूरा किया जाएगा।
मतदाता सूची में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 14 अगस्त से 22 सितंबर रहेगी। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच 23 सितंबर से 29 सितंबर के बीच की जाएगी। मतदाता सूची में बदलाव के लिए तैयार हस्तलिखित पांडुलिप सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में 30 सितंबर से 6 अक्तूबर तक जमा होंगे। ड्राफ्ट की कंप्युटर से पाडुंलिपि तैयार करने का काम 7 अक्तूबर से 24 नवंबर के बीच किया जाएगा।
आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच
25 नवंबर से 4 दिसंबर तक मतदान केंद्र व स्थलों को क्रम देने, वार्डों की मैपिंग आदि देने का काम पूरा होगा। अनंतिम मतदाता सूची का ड्राफ्ट 5 दिसंबर को प्रकाशित होगा। अनंतिम मतदाता सूची का मुआयना 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ली जाएंगी। खास बात यह है कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र व्यक्तियों के दावे एवं आपत्तियां स्वीकार किए जाएंगे।
इन दावों और आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच किया जाएगा। निस्तारण के बाद इनके ड्राफ्ट 20-23 दिसंबर के बीच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने होंगे। मूल सूची में इन्हें 24 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच शामिल किया जाएगा। मतदाता केंद्रों व मतदाता सूची को क्रम देने, वार्डों की मैपिंग आदि का काम 9 जनवरी से 14 जनवरी के बीच किया जाएगा। जनसामान्य के लिए अंतिम सूची का प्रकाशन 15 जनवरी को होगा।
अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे संबंधित कार्यालय
मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में समयसीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।