SC on Stray Animals on Roads: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नगर निकायों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और अन्य सड़कों से आवारा पशुओं को तुरंत हटाने की कार्रवाई करें।
कोर्ट ने कहा कि सड़क सुरक्षा और लोगों की जान की रक्षा के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। आदेश में कहा गया कि हर राज्य और नगर निकाय एक राजमार्ग गश्ती दल का गठन करें, जो सड़कों पर भटक रहे आवारा पशुओं को पकड़कर सुरक्षित आश्रय गृहों में रखे। इन आश्रय गृहों में पशुओं की उचित देखभाल और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हाल के दिनों में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लिया है। अदालत ने कहा कि यह न केवल सार्वजनिक सुरक्षा का सवाल है, बल्कि सड़क हादसों और संक्रमण के खतरे से भी जुड़ा मुद्दा है।
इसके साथ ही, कोर्ट ने आदेश दिया कि स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंड, डिपो और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थलों में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इन स्थानों पर बाड़ या सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाए ताकि आम जनता सुरक्षित रह सके।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से उम्मीद की जा रही है कि देशभर में सड़क सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों में सुधार देखने को मिलेगा।
