आर्थिक जरूरत नहीं होने पर शादीशुदा बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं, हाईकोर्ट का आदेश

जबलपुर: मध्य हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि आर्थिक मदद की जरूरत नहीं होने के कारण शादीशुदा बेटी को अनुकंपा नियुक्ति देने पर दयापूर्वक विचार नहीं किया जा सकता है. मृतक कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्य भी किसी भी प्रकार शादीशुदा बेटी पर निर्भर नहीं हैं. हाईकोर्ट जस्टिस दीपक खोत की एकलपीठ…

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