
एमपी में मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन, परिवहन नियम तोड़ना अब पड़ेगा महंगा
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने परिवहन नियमों को और कड़ा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाले यात्री, शैक्षणिक और मालवाहक कमर्शियल वाहनों पर भारी जुर्माना वसूला जाएगा। इसके लिए एमपी मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 की धारा-13 में संशोधन किया गया है। कैबिनेट और विधानसभा दोनों से इसे मंजूरी…