
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कलानिधि मारन की ₹1,300 करोड़ की हर्जाने की अपील, SpiceJet को मिली बड़ी राहत
व्यापार : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केएएल एयरवेज और व्यवसायी कलानिधि मारन द्वारा स्पाइसजेट से 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग वाली अपील खारिज कर दी है। केएएल एयरवेज और उसके मालिक कलानिधि मारन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मई के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया…